Mathura Shahi Idgah News : मथुरा में शाही ईदगाह ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी है। एडवोकेट कमिश्नर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया था जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है।
मंगलवार यानि की आज सुबह मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद (Mathura Shahi Idgah) के सर्वे पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। न्यायाधीश संजीव दत्ता और दीपांकर दत्ता ने इस आदेश पर रोका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेच ने कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सर्वव्यापी निर्देशों की मांग करने वाली एक अस्पष्ट याचिका पर सर्वे का निर्देश किया था। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर महीने में हिंदू पक्ष की याचिका याचिका पर सनी किया और श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी थी जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ मस्जिद इन जामिया समिति और सुनने केंद्रीय वह बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में जो आवेदन दिया है वह स्पष्ट नहीं था।
Mathura Shahi Idgah News पीठ ने क्या बताया?
14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना और जज दीपंकर दत्ता की पीठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश पर संज्ञान लिया और उसे पर रोक लगाई पेट में आदेश को जारी करते हुए बताया कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं। एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के सामने किए गए औसत याचिका पर उन्होंने सर्वेक्षण के लिए सवाल उठाया उसके साथ ही वह फिलहाल हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और इस संदर्भ में जवाब मांगा है। इस नोटिस के बाद हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य संगठनों से जवाब मांगा है। इसके साथ इस मामले में हाइकोर्ट के सामने कार्यवाही जारी रहेगी। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।
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